
&%%& प्रेसनोट&%%&
रामप्रसाद धनगर कि रिपोर्ट
दिनांक 07-03-2026
थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जगदीश मंदिर एवं गणेश मंदिर की चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार
चोरी का मश्रुका भगवान के मुकुट, मोर पंख, गदा, बांसुरी, दानपेटी एवं नगदी की बरामद
आरोपी पूर्व में मंदिर चोरी,बलात्कार एवं अवैध हथियार रखने में हो चुका है गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री विनोद कुमार मीना के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मदंसोर श्री टी.एस. सिंह बघेल व नगर पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री जितेन्द्र सिंह भास्कर के निर्देशन में तथा थाना प्रभारी निरी. पुष्पेन्द्र सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2026 को जगदीश मंदिर जीवागंज एवं दिनांक 05-06 मार्च 2026 की मध्य रात्रि को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पास स्थित गणपति मंदिर में घटित चोरी की घटना के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी से जगदीश मंदिर में चोरी कर प्राप्त किये भगवान के आभूषण तथा गणपति मंदिर में चोरी कर प्राप्त की 02 दानपेटी एवं दानपेटी की राशि को आरोपी से जप्त किया गया है।
*01 घटना के संक्षिप्त विवरण – इस प्रकार है कि दिनांक 21 जनवरी 2026 को फरियादी जितेन्द्र व्यास पिता यशवंत व्यास निवासी जीवागंज मंदसोर के द्वारा थाना कोतवाली पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करवाई कि थी की वह जनकूपुरा (जीवागंज) में स्थित गुर्जर गौड ब्राम्हण समाज के जगदीश मंदिर के पुजारी है तथा मंदिर के अंदर ही निवास करते है। दिनांक 21 जनवरी 2026 के प्रातः करीब 04-30 बजे फरियादी का भाई योगेश व्यास ने जागकर देखा कि मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खुला है। जो मंदिर के अंदर देखने पर पता चला की कोई अज्ञात आरोपी जगदीश मंदिर के भगवान के चांदी के आभूषण, गदा आदि चुराकर ले गया है। फरियादी कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 64/2026 धारा 331(4),305(ए) भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्द किया जाकर अनुसंधान में लिया गया।
*02 घटना के संक्षिप्त विवरण – इस प्रकार है कि दिनांक 06 मार्च 2026 को फरियादी संतोष पुरोहित पिता रामसिह पुरोहित उम्र 50 साल निवासी कर्मचारी कोलोनी अभिनंदन नगर के द्वारा थाना कोतवाली पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करवाई की दिनांक 05-06 मार्च 2026 की मध्य रात्रि को अज्ञात आरोपी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पास स्थित सिद्दी विनायक गणपति मंदीर की 02 दानपेटी को तोडकर दानपेटी ही चुराकर ले गया है। फरियादी कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 154/2026 धारा 331(4),305(ए) भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान मे लिया गया।
अपराध अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाहियां-
उक्त अपराध मंदिर चोरी से संबधित होकर आम जन की जन भावना से भी संबधित था इस हेतु पुलिस अधीक्षक मंदसोर के द्वारा लगातार अपराध का पर्यवेक्षण कर संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर पूछताछ कर आरोपी की पतारसी हेतु निर्देशित किया था। साथ ही हर संभव सीसीटीवी फुटेज को चेक कर अज्ञात आरोपी की पतारसी हेतु निर्देश दिये थे तथा सायबर सेल को भी इस हेतु आवश्यक निर्देश दिये थे। उक्त निर्देशो के पालन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पृथक पृथक पुलिस टीम तैयार कर माह जनवरी 2026 से ही अज्ञात आरोपी की पतारसी हेतु सीसीटीवी फुटेज चेक किये थे तथा संदिग्ध व्यक्तियो एवं संपत्ति संबधी अपराधियो से पूछताछ की थी। उक्त पूछताछ/अनुसंधान कार्यवाही निरंतर जारी थी। दिनांक 21 मार्च 2026 को गणपति मंदीर में चोरी होने पर पुनः पृथक पृथक पुलिस टीम व चीता मोबाईल अपराध अनुसंधान मे सहयोग हेतु लगाई गई थी। जिसका परिणाम यह हुआ कि मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति नवीन पिता प्रदीप शर्मा उम्र 34 साल मूल निवासी भानपुरा वर्तमान निवासी श्री कोल्ड के पास मदंसौर को अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उपरोक्त दोनों मंदिर चोरी की घटनाओं को घटित करना स्वीकर किया। पश्चात आरोपी की निशानदेही से उपरोक्त दोनों अपराधों मे चोरी गये सामान दोनो दानपेटी, नगदी व भगवान के चांदी के मुकुट चांदी का मोर पंख, चांदी की गदा, चांदी की बासुरी व नगदी बरामद की गई है।
अपराध से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य़—
· उक्त अपराध में चीता मोबाईल के आरक्षक 60 विशाल लबाना एवं आरक्षक 922 समरथ चौहान की अपराध पतारसी में उल्लेखनीय भूमिका रही। उक्त दोनों आरक्षक रात्रि में उक्त गणपति मंदिर के क्षेत्र मे गश्त में थे। जिन्हे यह ज्ञात था कि गणपति मंदिर पर एक विकलांग व्यक्ति करीब 03 से 04 साल से निराश्रित होकर वही सोता है। जिसकी तलाश दोनो आरक्षको द्वारा उसके मिलने के संभावित स्थानो पर की जो मिलने पर पूछताछ करने पर उसके द्वारा आरोपी के संबध में जानकारी देते आरोपी के हुलिया की जानकारी देते बताया कि रात्री करीब 02-30 बजे आरोपी गणपति मंदिर स्थित वाटर कूलर से पानी लेने आया था। जिसके द्वारा संभवतः उक्त विकलांग व्यक्ति को देखकर बाद मे पीछे से आकर मंदिर मे प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा उक्त सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय होकर तत्समय के सीसीटीवी फुटेज चेक कर आरोपी की गतिविधियों को देखकर आरोपी के मिलने के संभावित स्थानो बाबत मुखबिर तंत्र सक्रीय किया। जिसका परिणाम यह रहा कि मुखबिर सूचना पर उक्त आरोपी गिरफ्तार हुआ।
· उक्त आरोपी पूर्व में वर्ष 2023 में दशरथ नगर नई आबादी स्थित साई मंदिर की दानपेटी भी चोरी कर चुका है. आरोपी द्वारा वर्ष 2016 में थाना वायडी नगर क्षेत्र में बलात्कार, एससी/एसटी एक्ट एवं पोक्सो एक्ट के अपराध की घटना को अंजाम भी दे चुका है। आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2022 में आर्म्स एक्ट के तहत भी थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। आरोपी की मंदिर में चोरी करने की शोहरत है।
· आरोपी के निवास से जो कंबल मिला है, उसका प्रिंट उसी प्रकार का है जैसा कि आरोपी द्वारा जगदीश मंदिर की चोरी की घटना को अंजाम देते समय जो कंबल ओढ रखा था।
· आरोपी की चलने के तरीके को बारिकी से देखे जाने पर भी यह प्रतीत होता है कि उसका चलने का तरीका वही है जो जगदीश मंदिर में चोरी करने के दौरान आरोपी आते जाते चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
आरोपी का नाम- नवीन पिता प्रदीप शर्मा उम्र 34 साल मूल निवासी भानपुरा मंदसौर हाल मुकाम श्रीकोल्ड चौराहा के पास
मंदसौर
सराहनीय कार्य- निरीक्षक पुष्पेन्द्र सिह राठोर थाना प्रभारी थाना कोतवाली, उनि संदीप मोर्य, उनि उमेश व्यास, आरक्षक 60 विशाल लबाना, आरक्षक 922 समरथ चौहान, आरक्षक 236 भानूप्रताप सिहं, आरक्षक 103 शेलेन्द्र सिहं, आरक्षक जितेन्द्र मालोदे, आरक्षक 463 हरिश राठौर, आरक्षक 861 नरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली एवं सीसीटीवी कंट्रोल मआर 471 कविता राठौर की सराहनीय भूमिका रही।


